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कोविड-19 ई-पास हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश

कोविड-19 ई-पास हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश :-

  1. तकनीकी कारणों से आवेदन अंग्रेजी भाषा में भरे जाएंगे।
  2. आवेदन में किसी भी विशेष करेक्टर का प्रयोग वर्जित है।
  3. आवेदक सर्वप्रथम पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर अंकित कर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त करेंगे।
  4. ओटीपी को संबंधित बॉक्स में अंकित करने पर आवेदन करने हेतु फार्म खुल जाएगा।
  5. संस्थागत पास हेतु ऑनलाइन फार्म में संस्था प्रमुख/आवेदक का नाम जन्मतिथि/ उम्र लिंग जनपद तहसील व पूरा पता आदि विवरण भरेंगे। संस्थागत द्वारा आवेदन करते समय जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि में से कोई एक अपलोड किया जाएगा। आमजन स्वय की फोटो एवं फोटोयुक्त पहचान- पत्र यथा -आधार कार्ड पैन कार्ड मतदाता पहचान पत्र, आदि में से कोई एक अपलोड करेंगे।
  6. ई-पास जनपदीय सीमा हेतु चाहिए अथवा अंतर्जनपदीय? या चिन्हित करेंगे।
  7. ई-पास किस प्रकार की सेवा के लिए चाहिए यह चुनेंगे।
  8. ई-पास कब से कब तक चाहिए उस अवधि को चुनेंगे।
  9. यदि वाहन प्रयोग किया जाना है तो वाहन का पंजीकरण संख्या (नंबर प्लेट) अंकित करेंगे।
  10. भरे हुए फार्म को आवेदक भली-भांति चेक करके अंतिम रूप से सबमिट करेंगे।
  11. भरे गए फार्म का एक्नॉलेजमेंट प्राणी से डाउनलोड कर प्रिंट किया जा सकता है। एक्नाॅजमेंट में यूनिक आवेदन संख्या आवेदन का दिनांक व समय अंकित रहेगा। यह एंक्नाॅलेजमेंट आवेदक के मोबाइल नंबर पर भी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा।
  12. ई पास जाने होने अथवा आवेदन अस्वीकृत होने की सूचना आवेदक को एसएमएस से प्राप्त होगी।
  13. आवेदक द्वारा एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ई- पास को डाउनलोड/प्रिंट कर उपयोग किया जा सकेगा। ईपास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी।
  14. जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ई-पास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमाण पत्र वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा -आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।